उच्च न्यायालय ने सरकार से थानों में जब्त वाहनों पर मांगी जानकारी

उच्च न्यायालय ने सरकार से थानों में जब्त वाहनों पर मांगी जानकारी

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश के पुलिस थानों में जब्त वाहनों के मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह में जानकारी मांगी हैं।

न्यायालय ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जानकारी मांगी है कि सुंदर भाई अम्बालाल देसाई एवं जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश की अनुपालना में पुलिस विभाग ने कोई परिपत्र अथवा आदेश जारी क्यों नही किया।

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती एवं न्यायमूर्ति प्रकाश चन्द्र गुप्ता की खंडपीठ ने आज मुख्य सचिव, वन विभाग के प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के आयुक्त एवं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, एसपी सवाई माधोपुर, टोंक एवं करौली से जवाब मांगा।

वरिष्ठ पत्रकार महेश झालानी ने जनहित याचिका दायर कर न्यायालय से निवेदन किया कि प्रदेश के लगभग सभी थानों में हजारों करोड़ के ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल, बस, जुगाड़, कार एवं अन्य उपयोग के साधन विभिन्न अपराधों में जप्त किए हुए हैं जो छह माह से लेकर कई साल से थानों में जब्त है। ये अनावश्यक रूप से खराब हो रहे हैं जबकि उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी जब्त वाहन पुलिस स्टेशन में खड़ा रहने से उसके मालिक को भारी नुकसान होता है।

वार्ता

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