फैसला- कोर्ट ने सुनाई दो हत्याभियुक्तों को उम्रकैद की सजा

फैसला- कोर्ट ने सुनाई दो हत्याभियुक्तों को उम्रकैद की सजा

शामली। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देशन में थाना बाबरी द्वारा हत्या के मामले में की गई प्रभावी पैरवी के चलते 2 हत्याभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा एवं 50-50 हजार रुपये से अर्थदंड भी किया है।

गौरतलब है कि दिनांक 22 अप्रैल 2014 को थाना बाबरी क्षेत्र के ग्राम केड़ी में कुलदीप की अरविन्द पुत्र राजसिंह, जोनी उर्फ विक्रांत पुत्र अरविन्द निवासी केड़ी द्वारा धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। उक्त घटना के संबंध में मृतक के चचेरे भाई घनश्याम द्वारा थाना बाबरी पर नामजद लिखित तहरीर दी गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में थाना बाबरी पुलिस द्वारा तत्परता से विवेचना प्रारम्भ कर घटना से सुसंगत साक्ष्य संकलित किये गये और पुलिस के बढते दबाव एवं कार्यवाही के दृष्टिगत दिनांक 24 अप्रैल 2014 को अभियुक्त अरविन्द, जोनी द्वारा न्यायालय मे आत्मसमर्ण कर दिया था। थाना पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को पुलिस कस्टड़ी रिमाण्ड में लेकर आलाकत्ल छुरा बरामद किया गया था। थाना बाबरी पुलिस द्वारा समस्त कार्यवाही तेजी से पूर्ण कर न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें का विचारण न्यायालय एडीजे-10 कोर्ट मुजफ्फरनगर में किया गया। मामले के विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव द्वारा उक्त थाना बाबरी को प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे।

थाना बाबरी द्वारा पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के आदेशों के अनुपालन में गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कर गवाही संपन्न कराई गई। पुलिस अधीक्षक शामली की निगरानी एवं थाना बाबरी पुलिस को निरंतर प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 25.11.2021 को एडीजे-10 कोर्ट जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हत्या के मामले में दोनों अभियुक्तों अरविन्द व जोनी उर्फ विक्रान्त को हत्या का दोषी पाया गया, जिस पर दोनों अभियुक्तों अरविन्द व जोनी उर्फ विक्रान्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा एवं 50000/- 50000/- रूपये का अर्थदंड भी किया गया है। पीडित परिवार को पुलिस के प्रयासों से मिले न्याय से परिजन गदगद है और पुलिस की सराहना की है।



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