POLICE - गैंगस्टर की 25 करोड़ की सम्पत्ति जब्त - ACS HOME से मिला इनाम

POLICE - गैंगस्टर की 25 करोड़ की सम्पत्ति जब्त - ACS HOME से मिला इनाम

मुजफ्फरनगर। संगठित अपराध करने वालों पर मुजफ्फरनगर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1 ) के तहत जब्त करने की कड़ी में आज कोतवाली पुलिस ने बाबा कोचिंग सेंटर की आड़ में फर्जी मार्कशीट एंव नौकरी लगवाने के नाम पर अवैध वसूली के आरोपी इमलाख की लगभग 25 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। मुजफ्फरनगर कोतवाली नगर के गांव शेरपुर निवासी इमलाख रुड़की रोड पर बाबा को चलाता था। वर्ष 2008 में फर्जी मार्कशीट व अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद करते हुए सिविल लाइन पुलिस ने इमलाख को जेल भेजा था , वहां से शुरू हुआ मुकदमों का सिलसिला आज उसकी 25 करोड़ के लगभग की भूमि एवं बिल्डिंग जब्तीकरण की कार्रवाई तक जारी है। गैंगस्टर एक्ट में इतनी कीमती संपत्ति जब्त होने की खबर से मुजफ्फरनगर के गैंगस्टर माफियाओं की पेशानी पर बल पड़ गए हैं, और वह सोच रहे हैं कि अगला नंबर किसका होगा। मुज़फ्फरनगर पुलिस के इस गुडवर्क पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी द्वारा 14(1) की कार्यवाही करने वाली टीम को 50,000 के इनाम की घोषणा की गई।




गौरतलब है कि आज एसडीएम सदर दीपक कुमार ,सीओ सिटी राजेश द्विवेदी, सहायक पुलिस अधीक्षक विवेक यादव,शहर कोतवाली प्रभारी अनिल कपरवान, एसएसआई मनोज कुमार व शेरपुर रुड़की चुंगी चौकी इंचार्ज राघवेंद्र चौहान भारी पुलिस फोर्स के साथ छपार थाना इलाके के गाँव में पहुंचे और हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त इमलाख पुत्र इलियास निवासी ग्राम शेरपुर थाना कोतवाली नगर की अचल सम्पत्ति के विरुद्ध धारा 14(1)कार्यवाही की गई। जब्त सम्पत्ति 118 बीघा जमीन व 4 बिल्डिंग बनी एंव अधबनी है जिसकी कीमत लगभग 25 करोड आंकी गयी है । इमलाख ने मौके पर पुलिस कार्यवाही का विरोध किया लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते उसे निराश होना पड़ा। पुलिस ने इस कार्यवाही में 1 खाली प्लाट सरवट थाना सिविल लाईन 842 गज कीमत करीब 03 करोड रुपये, अभियुक्त की थाना छपार में स्थित जमीन पर कार्यवाही ग्राम सिमरती में 41 बीघा जमीन कीमत करीब 1.1 करोड रुपये, ग्राम ताजपुर में 26 बीघा जमीन कीमत 90 लाख रुपये, ग्राम भमावडी में स्थित मैडिकल कालेज की जमीन, बिल्डिंग आदि 51 बीघा जमीन कीमत 2 करोड रुपया एवं कालेज की बनी हुई बिल्डिंग कीमत करीब 18 करोड रुपये जब्त की है।


सीओ सिटी राजेश द्विवेदी ने बताया कि इमलाख पुत्र इलियास थाना कोतवाली नगर की हिस्ट्रीशीट संख्या 590ए का अपराधी है। इमलाख ने अवैध रूप से फर्जी मार्कशीट यूपी बोर्ड एवं विभिन्न शिक्षा बोर्ड के माध्यम से बनाकर छात्रों एवं उनके अभिभावकों से धन अर्जित करते हुए यह अवैध संपत्ति अर्जित की थी। आज जिलाधिकारी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 346/2018 धारा 2/3 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप, निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत दिए गये आदेशों पर यह कार्रवाई की गयी। उन्होंने बताया कि इमलाख के खिलाफ ग्राम भमावडी स्थित खसरा नम्बर 531 के रकबा 1.4660 हैक्टेयर पर स्थित बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नालोजी की बहूमंजिला इमारत को शासन के पक्ष में कुर्क किया गया।


सबसे पहला मुकदमा सिविल लाइन थाने में हुआ था दर्ज

इमलाख द्वारा वर्ष 2008 में बाबा कोचिंग एवं बाबा हाई स्कूल रूडकी रोड के प्रबन्धक का बोर्ड लगाकर काम कर रहा था तब एक सुचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने इसके दफ्तर से यू0पी0 बोर्ड व अन्य बोर्ड के विभिन्न स्कूलो की जिनमे खतौली, तितावी, मेरठ व गाजियाबाद के स्कूलो आदि फर्जी मार्कशीट, फर्जी मोहर बरामद की थी। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं02327/2008 धारा 420,467,468,471 थाना सिविल लाईन पर 20 दिसम्बर 2008 को दर्ज हुआ था।

बैंक में नौकरी लगवाने का झांसा देकर हड़पे थे 4 लाख

इमलाख के द्वारा बैंक में नौकरी लगवाने का झांसा देकर सुशील शर्मा पुत्र अशोक कुमार निवासी साकेत से 1 दिसम्बर 2010 को 4 लाख रूपये हडप लिए थे, जिसके सम्बन्ध में 25 मार्च 2013 को मु0अ0सं0-328/13 धारा 420, 406, 504, 506 थाना सिविल लाईन पर कायम हुआ था।


बच्चे को पास कराने के नाम पर ठगे थे रूपये

इमलाख के द्वारा डा0 विजय शर्मा कुमार नर्सिग होम मुरादाबाद से धोखाधडी व जालसाजी करके बच्चे को पास कराने के लिए 2 लाख रूपये ठग लिए थे। जिसके सम्बन्ध में 25 जून 2013 को इसके खिलाफ मु0अ0सं0-417/2013 धारा 420, 406, 467, 468, 471 थाना सिविल लाईन मु0नगर पर पंजीकृत हुआ था।

गौकशी की सुचना पर गयी पुलिस टीम कर कर दिया था हमला

दिनांक 02.06.2017 को पुलिस कन्ट्रोल रूम द्वारा दी गई गौकशी की सूचना पर ग्राम शेरपुर में पुलिस पार्टी जैसे ही मौके पर जाने लगी तो रास्ते में ही इमलाख के द्वारा खुद एंव साथियों से पुलिस पार्टी पर हमला कराकर पुलिस की दो सरकारी मोटर साईकिल जला कर राख कर दी थी ,जिस पर दिनांक 02.06.2017 को मु0अ0सं0-1081/17 धारा 332,333,353,354,504,307,427,435,336, 341 व 7 क्रि0ला0ए0 एक्ट का मुकदमा कायम हुआ था।


सुनील कुमार से मांग ली थी रंगदारी

इमलाख द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2018 को सुनील कुमार पुत्र बनारसी दास निवासी रामपुरी से 2 लाख रूपये देने की धमकी दी थी जिस पर मु.अ.सं. 32/18 धारा 386, 307 दिनांक 06.01.2018 को कायम हुआ था।

जब दर्ज हुआ गेंगस्टर का अभियोग 

इमलाख के खिलाफ शुरू हुए मुकदमो के सिलसिले में तब और इज़ाफ़ा हो गया था जब नगर कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ दिनांक 24.03.2018 को मु0अ0सं0-346/18 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 दर्ज कर लिया था ।

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