....... तो हो सकता है एक हजार से लेकर दो हजार तक का जुर्माना

....... तो हो सकता है एक हजार से लेकर दो हजार तक का जुर्माना
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मुजफ्फरनगर। आज ट्रैफिक नियमों के तहत उन लोगों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें विभिन्न कारणों से वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति वाहन चलाता पकडा जाता है तो उसे एक हजार से दो हजार रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

बता दें कि (अव्यस्क) 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है, इनका ड्राईविंग लाईसेंस भी जारी नहीं किया जाता है। इसके साथ अपंगता के अनुसार दिव्यांगों को अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता होने पर अलग-अलग प्रकार के वाहन चलाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है और न ही उनके लिए ड्राईविंग लाईसेंस जारी किया जाता है। इसके साथ ही अन्य विभिन्न प्रकार के लाईसेंस की तरह ही ड्राईविंग लाईसेंस भी निर्धारित समयावधि के लिए ही जारी किया जाता है, इसके बाद ड्राईविंग लाईसेंस के नवीनीकरण करने का प्रावधान है और लाइसेंसिंग अथाॅरिटी संतुष्ट होने के बाद आगे के लिए ड्राईविंग लाईसेंस जारी करती है। यदि ऐसा व्यक्ति जिससे लाइसेंसिंग अथाॅरिटी (एआरटीओ) संतुष्ट नहीं है और उसे वाहन चलाने के लिए अयोग्य करार देते हुए ड्राईविंग लाईसेंस प्रदान नही किया है। यदि ऐसा व्यक्ति वाहन चलाता पकडा जाता है तो उससे एक हजार से लेकर दो हजार तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।

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