रिश्तेदार को उधार ना देना और मकान खरीदना पप्पू को पड़ा महंगा, लिख गये चार झूठे मुकदमे

रिश्तेदार को उधार ना देना और मकान खरीदना पप्पू को पड़ा महंगा, लिख गये चार झूठे मुकदमे
  • whatsapp
  • Telegram
  • koo

मुज़फ्फरनगर के बसेड़ा निवासी पप्पू के एक रिश्तेदार ने रूपये उधार मांगे, दूर का रिश्तेदार होने के कारण मना करना और गाँव के एक आदमी से ज्यादा कीमत देकर मकान खरीदना पप्पू की जान को आफत बन गया उसके खिलाफ रिश्तेदारों ने एक महिला और उसके पति के साथ मिलकर पप्पू को तांत्रिक घोषित कर पहले 12 लाख की चोरी डीके मुकदमा फिर हत्या के प्रयास का मुकदमा वो ख़ारिज हुआ तो एनसीआर और फिर हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखा दिया है अब पप्पू के परिवार ने मुज़फ्फरनगर के एसएसपी अनंतदेव की झूठे मुकदमो और फर्जी नामजदगी के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के बारे में सुनकर उनसे मिलने की कोशिश में लग गये है। पप्पू का कहना है कि अगर वो तांत्रिक है और उस महिला से मेरा संपर्क है तो मेरे नंबर और उस महिला के नंबर की काल डिटेल निकालकर चेक किया जा सकता है, और जांच कराकर बसेड़ा में गांववासियों से पता करा लिया जाए की क्या में तांत्रिक का काम करता हूँ या नहीं अगर में कसूरवार हूँ तो सजा मिले अगर बेक़सूर हूँ तो इन्साफ मिले ।
मुजफ्फरनगर जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर गाँव बसेड़ा थाना छपार का पप्पू कुरैशी गांव में दूध की डेयरी करता है उसका कहना है कि मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है जिस कारण उसका रिश्तेदार जो गाँव गादला थाना भोपा जो वर्तमान में मुजफ्फरनगर शहर में रहता है और अपने आपको पत्रकार बताता है ने पप्पू से कुछ रूपये उधार मांगे जिसको पप्पू ने मना कर दिया उससे चिढकर रिश्तेदार और गाँव के एक आदमी ने मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के गौशाला मोहल्ले की रहने वाली एक महिला से संपर्क किया और पप्पू को तांत्रिक बताते हुए 6 जुलाई 2016 की घटना दिखाते हुए अपने घर से 12 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगाते हुए दिनांक 7 अक्टूबर 2016 को लगभग तीन महीने बाद मुकदमा अपराध संख्या 1756/16 धारा 380 थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर पर दर्ज करा दिया, इसके बाद सुजडू गांव मे जिम्मेदार लोगों के बीच में बैठकर पप्पू के रिश्तेदार और गाँव के एक आदमी ने पप्पू से साढे तीन लाख रुपए फैसले के नाम पर ले लिए इसके बाद भी पप्पू से पप्पू के रिश्तेदार और गाँव का एक आदमी लगातार चिढ रखता रहा।
पप्पू के मुताबिक पप्पू के रिश्तेदार और गाँव के एक आदमी ने साजिश रचते हुए इसी महिला से दिनांक 6 अक्टूबर 2016 की घटना दिखाते हुए थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर पर ही दिनांक 30-11-2016 को मुकदमा अपराध संख्या 1951/16 धारा 307 504 506 का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, इस मुकदमे के विवेचक इंदरजीत सिंह ने जब विवेचना शुरू की और एफआईआर में उल्लेखित गवाहों के बयान लिए तो सभी गवाहों सुधीर,रजनीश, चन्द्रमोहन व प्रियंका ने घटना का नहीं होना बताया गवाहों ने बताया कि हमने केवल बबीता का शोर सुना है हमने किसी को जाते हुए गाली गलौज करते हुए या फायरिंग करते हुए नहीं देखा है ना हमने फायरिंग की आवाज सुनी है इन्हीं तथ्यों के आधार पर विवेचक ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया था।
इस मुकदमे के खारिज होने से महिला व उसके पति व पप्पू के रिश्तेदार और गाँव के एक आदमी ने फिर पुलिस से सांठगांठ करते हुए प्रार्थी के खिलाफ दिनांक 05-07-2017 को एक झूटी एनसीआर फिर कोतवाली नगर थाने में दर्ज करा दी इसके बाद उपरोक्त लोगों ने साजिश रखते हुए 19-5-2017 की घटना दिखाते हुए 21-05-2017 को कोतवाली नगर पर ही मुकदमा अपराध संख्या 963/ 17 धारा 307 आईपीसी प्रार्थिनी के पति पप्पू व् दामाद जोकि ककरोली के पूर्व प्रधान का बेटा है को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मुक़दमे के बाद उस महिला और पप्पू के रिश्तेदार और गाँव के एक आदमी ने पुलिस से मिलकर मुकदमा अपराध संख्या 1951/16 धारा 307 504 506 में फिर रि इन्वेस्टिगेशन करा कर पप्पू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया , पप्पू को इस घटना का आभास जब हुआ जब पुलिस ने उसके एनबीडब्लू के वारंट ले लिए। पुलिस ने चुपचाप पप्पू के खिलाफ धारा 82 की कार्यवाही कर दी है।

epmty
epmty
Top