जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया की हम मुख्यमंत्री संकट राहत कोष में अंशदान कैसे जमा कर सकते है

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शामली जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष (मुख्यमंत्री संकट राहत कोष)नामक कोष है, जिसमें जनता या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिया गया दान या चन्दा जमा होता है, जिसका उपयोग पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने/राहत प्रदान करने के धर्मार्थ कार्य के लिए होता है।

मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल (http://upcmo.up.nic.in)पर उपलब्ध कोष से संबंधित आवश्यक सूचनाओं के प्रचार-प्रसार का निर्णय लिया गया है ताकि इस कोष में अंशदान हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को योगदान हेतु सूचित एवं प्रोत्साहित किया जा सके।

जिसकी सूचना का विवरण निम्न प्रकार है।

(1)- Account Name: CHIEF MINISTER'S DISTRESS RELIEF FUND

(2)- BANK NAME: CENTRAL BANK OF INDIA

(3)- BRANCH NAME: C.B.I. CANTT.ROAD, LUCKNOW

(4)- A/C NO.:1378820696

(5)- IFSC:CBIN0281571

(6)- BRANCH CODE:281571

(7) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80Gके तहत आयकर में पूर्ण छूट।

(8 )-Tel.Phone:0522-2226359

अतः पीड़ित व्यक्तियों की सहायता हेतु कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा अनुसार विवरण में दर्शाए गए मुख्यमंत्री संकट राहत कोष में अंशदान जमा कर सकता है।

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