बीएस 4 वाहन खरीदने वाले हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

बीएस 4 वाहन खरीदने वाले हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला लेते हुए हजारों देशवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले बीएस 4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। यह समय सीमा 31 मार्च तय की गई थी, इसका मतलब ये है कि जिन्होंने इस तारीख के बाद बीएस 4 वाहन खरीदे थे, उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने तय शर्तों के साथ इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन की छूट दे दी है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीएस 4 वाहनों की बिक्री और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की तारीख का समय तय किया था। हालांकि इसी बीच 22 मार्च से देश में जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन जारी हो गया। जिसकी वजह से डीलर अपनी बीएस 4 वाहनों की बिक्री नहीं कर सके। ऐसे में बीएस 4 वाहनों की बिक्री और उन वाहनों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग लेकर डीलर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीलर सिर्फ 10 फीसदी बीएस 4 वाहन ही बेच सकते हैं।

इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से डीलरों को लॉकडाउन के बाद बिक्री के लिए दस दिन का समय भी दिया गया था और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वाहनों की बिक्री कुल स्टॉक का महज 10 फीसदी ही होना चाहिए। हालांकि जब वाहनों की बिक्री की गई, तो उसमें कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ गईं और तय शर्तों से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई। जिसके बाद कोर्ट ने तय सीमा से ज्यादा बेचे गए नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब कोर्ट ने अपने नियमों में बदलाव किया है।

(हिफी न्यूज)

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