सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर केंद्र और राज्यों सरकारों से ज़वाब तलब

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नई दिल्ली । मॉब लिंचिंग को लेकर दाखिल एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश को नोटिस जारी कर ज़वाब तलब किया है।

मॉब लिंचिंग 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे

एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की याचिका में कहा गया है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे,लेकिन उन पर सरकारें ठीक तरीके से अमल नही कर रही है, तभी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। याचिका के मुताबिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी कारगर कदम नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग द्वारा हत्याओं को रोकने के लिए सरकार से कानून बनाने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने 'एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट' नामक संगठन की याचिका पर गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2018 में दिए गए निर्देशों पर अमल के लिए कोई कदम नहीं उठा रही हैं

एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की ओर से सीनियर एडवोकेट अनुकूल चंद्र प्रधान ने कहा कि भीड़ द्वारा लोगों को पीट पीट कर मार डालने की घटनाएं बढ़ रही हैं। राज्य सरकारें इस समस्या से निबटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2018 में दिए गए निर्देशों पर अमल के लिए कोई कदम नहीं उठा रही हैं।

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