शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए पूर्व प्राथमिक कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित : जिलाधिकारी

शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए पूर्व प्राथमिक कक्षा में निःशुल्क  प्रवेश   के लिए आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित : जिलाधिकारी
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मुजफ्फरनगर : जिलाधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)ग में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप गैर सहातित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए पूर्व प्राथमिक कक्षा /कक्षा-1 में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक निशुल्क प्रवेश दिये जाने के लिए आॅनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उन्होने बताया कि आॅनलाईन आवेदन विभाग की वेबसाईट http://rte25.upsdc.gov.in पर तीन चरणों में किये जा सकते हैं।
उन्होने बताया कि प्रथम चरण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन 14 फरवरी से 15 मार्च तक प्राप्त किये जायेगे। उन्होने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन और उन्हेें लाॅक करने की अन्तिम तिथि 20 मार्च है। उन्होने बताया कि आवेदन-पत्रों के अनुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय (लाॅटरी) लिखे जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराने की तिथि 26 मार्च है तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेषित कराये जाने की तिथि 2 अप्रैल 2018 है।
जिलाधिकारी ने बताया कि द्वितीय चरण में आवेदन प्राप्ति 16 मार्च से 15 अप्रैल तक, आवेदन पत्रो का सत्यापन और उन्हें लाॅक करने की अन्तिम तिथि 20 अप्रैल, आवेदन-पत्रों के अनुसार प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय (लाॅटरी) लिखे जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराने की तिथि 25 अप्रैल तथा बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेषित कराये जाने की तिथि 1 मई 2018 हैै। जिलाधिकारी ने बताया कि तृतीय चरण 16 अप्रैल से 10 मई तक आवेदन प्राप्ति, 13 मई आवेदन- पत्रों का सत्यापन और उन्हें लाॅक करने की अन्तिम तिथि,15 मई को जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय (लाॅटरी) लिखे जाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराने की तिथि तथा 18 मई को बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेषित कराया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि अपवंचित/अलाभित समूह -राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अलाभित समूह की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे वर्ग तथा निःषक्त बच्चा एवं एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीडित माता-पिता, अभिभावक का बच्चा या निराश्रित बेघर बच्चा रखा गया है। उन्होने बताया कि कमजोर/दुर्बल वर्ग- दुर्बल वर्ग की श्रेणी में जिसके माता-पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे, विकलांग/वृद्धावस्था/ विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं या जिनकी अधिकतम वार्षिक आय 1,00,000-00 लाख तक है को रखा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु पूर्व प्राथमिक कक्षा/कक्षा-01 में नामांकन कराया जायेगा जो कक्षा 8 तक की शिक्षा हेतु मान्य होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि विद्यालय में लिए जाने वाले शुल्क की पूर्ति शासनादेश की शर्तो के अनुसार की जायेगी। उन्होने बताया कि शासन/विभाग के दिशा-निर्देशो के क्रम में प्रवेष प्रकिया सम्पादित करायी जायेगी। उन्होने बताया कि संबंधित शासनादेष सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाईट www.upefa.com पर भी उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त के संबन्ध में किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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