डीएम राजीव शर्मा ने किया 18 अपराधियों के विरूद्ध गैगस्टर कार्यवाही का अनुमोदन

डीएम राजीव शर्मा  ने किया 18 अपराधियों के विरूद्ध गैगस्टर कार्यवाही का अनुमोदन

मुजफ्फरनगर: जिला मजिस्ट्रेट राजीव शर्मा ने गैगस्टर कार्यवाही में 18 अपराधियों के विरूद्ध गैगस्टर की कार्यवाही किये जाने हेतु गैग चार्ट का अनुमोदन किया हैं। जिला मजिस्ट्रेट राजीव शर्मा ने बताया कि वसीम पुत्र ननवा निवासी किदवर्द नगर थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर एक शातिर अपराधी है। जिसका एक संगठित लुटेरों का गैंग है जिसमें शोएब उर्फ फहीम पुत्र अनीश निवासी किदवई नगर कोतवाली तथा नईम पुत्र ननवा निवासी किदवई नगर थाना कोतवाली नगर है। गैंगलीडर ने इनके साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए लूट करते है तथा पुलिस पार्टी पर भी जान से मारने की नियत से फायर कर घायल करते है। जो भा0द0वि0 के अध्याय 16,17 के अधीन वर्णित है। अभियुक्त गण द्वारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप 1986 का अपराध कर रहे है। इन अपराधियों का समाज में भय व आतंक व्याप्त है। अतः मुल्जिमान का समाज में स्वछद रहना जनहित में नही है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ममशाद पुत्र शरीफ निवासी मौ. इस्लामाबाद भूड थाना खतौली मुजफ्फरनगर ने भी एक गैंग बनाया हुआ है। नूरसैन उर्फ नूरहसन पुत्र अलीसैन उर्फ अलीहुसैन निवासी इस्लामाबाद भूड, सोनू पुत्र हबीब निवासी इस्लामाबाद भूड थाना खतौली तथा महताब पुत्र मगता जोगी निवासी इस्लामाबाद भूड थाना खतौली मुजफ्फरनगर इस गैंग से सदस्य है। जो चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित कर अवैध रूप से धन अर्जित कर अपने कर अपने परिवार का भरणपोषण करते है। उपरोक्त का जनता में भय व आतंक व्याप्त है। जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने व गवाही देने का साहस नही करता है। इनका जनता में स्वछन्द रहना जनहित में नही है जो उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के अन्र्तगत दण्डनीय अपराध है।
जिला मजिस्टेªट ने बताया कि इकराम पुत्र अबरार निवासी मौ0 झोझियान निकट बडी मजिस्द पुरकाजी थाना पुरकाजी ने एक गिरोह बनाया हुआ है जिसका वह स्वयं लीडर है। उन्होने बताया कि जिसके सदस्य मौ0 सरफराज पुत्र सराफत अली निवासी भौजाहेडी थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर, राकेश पुत्र महावीर निवासी झीमारेहडी थाना लक्सर हरिद्वार, यिाजुल पुत्र नूरबक्स निवासी झीमारेहडी थाना लक्सर हरिद्वार, मुकीम पुत्र निजामुददीन निवासी कस्बा व थाना पुरकाजी, कल्लू पुत्र शरीफ निवासी कस्बा व थाना पुरकाजी तथा शहजाद पुत्र सहीद निवासी लावलपुर थाना लक्सर हरिद्वार है। उन्होने बताया कि यह गिरोह डकैती व हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध कारित कर अवैध रूप से धन अर्जित कर अपने परिवार का भरणपोषण करते है। उन्होने बताया कि अभियुक्तों का जनता में भय व आतंक व्याप्त है जो उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के अन्र्तगत दण्डनीय अपराध है
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मोनू पुत्र श्याम सिंह निवासी नगली साधूवाली थाना दौराला मेरठ गैग लीडर है जिसके सदस्य रवि पुत्र सुरेश निवासी दौराला मेरठ, अनेश पुत्र सूरजपाल निवासी चन्दपुरा थाना खरखौदा मेरठ तथा नाजिम पुत्र हसमत निवासी रूहासा थाना दौराला मेरठ है। उन्होने बताया कि यह गैंग जूट व हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध कारित कर अवैध रूप से धन अर्जित कर अपने परिवार का भरणपोषण करते है।
जो उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिला मजिस्ट्रेट ने इन अभियुक्तगणों के विरोध गैगचार्ट की कार्यवाही का अनुमोदन किया है।

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