किंगफिशर एयरलाइंस मामले मे फंसे विजय माल्या

किंगफिशर एयरलाइंस मामले मे फंसे विजय माल्या

लंदन : संकट में चल रहे उद्योगपति विजय माल्या अपनी फिलहाल बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा एक और कानूनी मामला हार गए हैं।
ब्रिटेन की एक अदालत ने विमान पट्टे पर लेने के इस मामले में उनके खिलाफ सिंगापुर की कंपनी बीओसी एविएशन का अनुमानित नौ करोड़ डालर का दावा सही ठहराया है।
माल्या के खिलाफ भारत में कथित तौर पर लगभग 9000 करोड़ रुपये के कर्ज नहीं लौटाने के मामले हैं।उन्हें यहां से प्रत्यार्पित करा कर भारत ले जाने के मामले में 16 मार्च को फिर सुनवाई होनी है।
बीओसी एविएशन से जुड़ा यह नया मामला 2014 में किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा विमान पट्टे के अनुबंध से जुड़ा है।लंदन के हाईकोर्ट में बिजनेस व प्रापर्टी कोर्ट में न्यायाधीश पिकेन ने व्यवस्था दी, प्रतिवादी के पास दावे के खिलाफ सफल बचाव का कोई वास्तविक परिदृश्य नहीं है।इस मामले में प्रतिवादी के रूप में किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड व यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड को नामित किया गया।वाद दावा बीओसी एविएशन सिंगापुर तथा बीओएसी एविएशन आयरलैंड लिमिटेड ने किया था।
बीओसी एविएशन के एक प्रवक्ता ने सिंगापुर में कहा, हम फैसले से खुश हैं लेकिन इस स्तर पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।यह कानूनी दावा किंगफिशर एयरलाइंस व विमान लीजिंग कंपनी बीओसी एविएशन के बीच चार विमानों के लीजिंग समझौते से जुड़ा है।इनमें से तीन विमानों की आपूर्ति की गई।चैथे विमान की आपूर्ति रोक दी गई क्योंकि लीज समझौते के तहत अग्रिम में ही राशि बकाया थी।बीओसी एविएशन ने दावा किया कि जमानत राशि से उस भुगतान की वसूली भी संभव नहीं है जो कि किंगफिशर एयरलाइंस को समझौते के तहत उसे करनी होगी।इस फैसले पर किंगफिशर एयरलाइंस की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई।उल्लेखनीय है कि लंदन की एक अदालत में विजय माल्या को भारत वापस भेजने संबंधी मामले में अंतिम चरण की सुनवाई 16 मार्च से होनी है।इसमें फैसला मई में आ सकता है।माल्या इस समय जमानती बांड पर हैं।

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