लालू प्रसाद को चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी सजा

लालू प्रसाद को चारा घोटाले के तीसरे मामले में  भी सजा

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी सजा सुनाई गयी। उनके साथ ही राज्य के ही एक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, जगदीश शर्मा, आर के राणा और विद्या सागर निषाद समेत 50 आरोपियों को भी सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये का गबन करने के एक अन्य मामले में दोषी करार दिया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
चारा घोटाले से जुड़ा यह तीसरा मामला है जिसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया और सजा सुनाई गई है। पिछले एक माह में आया ऐसा यह दूसरा मामला है । इसके अलावा चारा घोटाले से ही जुड़े एक अन्य मामले में भी फरवरी माह में फैसला आने की संभावना है।इस बीच लालू के पुत्र एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमत्री तेजस्वी यादव तथा राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद यादव ने आज के मामले में भी लालू को फंसाये जाने की बात कहते हुए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।
इससे पूर्व छह जनवरी को रांची में ही सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी और इस मामले में अब तक जमानत न मिल पाने से लालू यादव यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। इससे पहले चाईबासा कोषागार से ही गबन के एक अन्य मामले में लालू को वर्ष 2013 में पांच वर्ष कैद की सजा सुनायी जा चुकी है। जिस मामले में वह उच्चतम न्यायालय से जमानत पाकर रिहा हो चुके हैं।

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