गैंगस्टर आरोपी रवि को मिली 2 वर्ष की सजा और 5 हजार का जुर्माना

गैंगस्टर आरोपी रवि को मिली 2 वर्ष की सजा और 5 हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। रेलगाड़ियों में सफर कर रहे रेल यात्रियों के सामान की चोरी करने वाले गैंगस्टर आरोपी के मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने गैंगस्टर आरोपी रवि कुमार को 2 वर्ष की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 5000 रूपये का जुर्माना भी किया।

बुधवार को गैंगस्टर की विशेष अदालत के न्यायाधीश रामसुध सिंह की अदालत में चलती रेल गाड़ियों से सफर कर रहे यात्रियों का सामान चोरी करने वाले गैंगस्टर आरोपी रवि कुमार के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने जोरदार पैरवी करते अपना पक्ष रखा और आरोपी को सजा सुनाने की मांग की।


विद्वान न्यायाधीश रामसुध सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए गैंगस्टर आरोपी रवि कुमार को 2 वर्ष के कारावास के साथ 5000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में चलती रेलगाड़ी से सफर कर रहे यात्रियों का सामान चुराने वाले गिरोह का मुजफ्फरनगर जीआरपी थाना प्रभारी इंदरजीत सिंह ने दो चोरों को गिरफ्तार कर पर्दाफाश किया था। रेलवे पुलिस ने इस मामले में पकड़े गए गैंग के मुखिया नौशाद व रवि कुमार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। न्यायालय द्वारा नौशाद को पहले ही सुनवाई के दौरान दंडित कर दिया गया था। आज गैंगस्टर रवि कुमार के मामले की सुनवाई हुई। जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने उसे 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 5000 रूपये का जुर्माना भी किया।

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