गुड़ उत्पाद उद्योग शुरू करने को सहायता योजना के आवेदन दो जुलाई तक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में

गुड़ उत्पाद उद्योग शुरू करने को सहायता योजना के आवेदन दो जुलाई तक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में
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मुजफ्फरनगर। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त परमहंस मौर्य ने बताया है कि एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना प्रारम्भ की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर का ओडीओपी (एक जनपद एक उत्पाद) के अन्तर्गत चयनित उत्पाद गुड़ उद्योग है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे सभी आवेदक पात्र होंगे जो जनपद मुजफ्फरनगर के स्थायी निवासी हो, तथा उनकी आयु कम से कम 18 आयु हो।

उपायुक्त परमहंस मौर्य ने बताया कि योजनान्तर्गत गुड़ उद्योग एव गुड़ व्यवसाय क्षेत्र के लिए वित्त पोषण में सहायता की सुविधा के रूप में 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 6.25 लाख, जो भी कम हो, मर्जिन मनी के रुप में देय होगी तथा 25.00 लाख से अधिक एवं रु0 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु धनराशि 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रुप में देय होगी।

उन्होंने बताया कि 50.00 लाख से अधिक एवं रु0 150 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रुप में देय होगी और 150 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम 20 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रुप में देय होगी। उन्होंने बताया कि उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी, अनुदान के रुप में समायोजित की जायेगी।

जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त के अनुसार सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रुप में जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 05 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रुप में जमा करना होगा।

उन्होंने बताया कि यदि आवेदक द्वारा किसी भी सरकारी योजना के अन्तर्गत पूर्व में अनुदान प्राप्त किया जा चुका है तो वह इसका पात्र नहीं होगा। आवेदक या इकाई किसी भी बैंक या सरकारी संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नही होना चाहिये। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति अपना आवेदन पत्र कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, औद्योगिक आस्थान मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर में 2 जुलाई 2019 तक जमा कर सकते है।

ज्ञात हो कि अभी हाल में आयोजित तीन दिवसीय गुड़ महोत्सव में किसानों से लेकर व्यापारियों, गुड़ उत्पादकों, जिला प्रशासन, यहां तक कि प्रदेश सरकार ने भी काफी रूचि दिखायी थी। इस अवसर गुड़ उत्पाद उद्योग में सभी को काफी सम्भावनाएं नजर आयी थी और सभी ने एक मत से गुड़ उत्पात उद्योग को आगे बढ़ाने की बात कही थी। ऐसे में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से शुरू की जा रही सहायता योजना काफी कारगर साबित हो सकती है। जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय की योजना को अब पंख लगने के आसार नजर आ रहे हैं।

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