सोशल मीडिया- 36 घंटे में हटाना होगा विवादित कंटेंट

सोशल मीडिया- 36 घंटे में हटाना होगा विवादित कंटेंट

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की ओर से अब सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफार्म को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया- फेसबुक, ट्वीटर को 36 घंटों के अंदर विवादित कंटेंट को हटाना होगा। सरकार की ओर से अब सख्त नियम जारी कर दिये गये हैं।

केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता के दौरान नई गाइडलाईन की घोषणा की। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों, ओटीटी प्लेटफार्म, इंटरनेट आधारित बिजनेस और डिजिटल न्यूज आउटलेट्स को लेकर नए नियमों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि भारत में बिजनेस करने के लिए सभी सोशल मीडिया कंपनियों का स्वागत है, लेकिन सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर जवाबदेही तय होना भी जरूरी है। इसके लिए सरकार ने नियमों का एक मसौदा तैयार किया है। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनी जैसे- फेसबुक और ट्विटर को विवादित कंटेंट को किसी सरकारी या कानूनी आदेश मिलने के बाद अपने प्लेटफॉर्म से जल्द से जल्द (36 घंटे से पहले) हटाना अनिवार्य होगा।

नए मसौदे के मुताबिक, किसी विवादित कंटेंट को लेकर अगर शिकायत दर्ज होती है, तो संबंधित जांच अधिकारियों के सहयोग के लिए इन कंपनियों को 72 घंटों के भीतर सभी जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किसी व्यक्ति को सेक्सुअल एक्ट में दर्शाती है, तो कंपनियों को शिकायत मिलने के एक दिन के भीतर ऐसी पोस्ट को हटाना होगा। ये नियम सख्त से लागू होंगे और इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स, नेटफ्लिकस, ऐमजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफार्म आयेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने पहले कहा था कि इसके संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए जा चुके हैं और जल्द ही उन्हें लागू किया जाएगा।

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