कोविड19 को लेकर सरकार का कर्मचारियों को लेकर फैसला

कोविड19 को लेकर सरकार का कर्मचारियों को लेकर फैसला

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की संक्रमण दर तथा नये संक्रमित मामलों में एकाएक गिरावट को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में अवर सचिव, इसके समकक्ष अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति को लेकर फैसला लिया है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता के वताया कि 50 प्रतिशत घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के लिए जारी 16 अप्रैल, 2021 तदोपरान्त 30 अप्रैल, 2021 को दिव्यांग कर्मचारियों व गर्भवती महिला कर्मचारियों तथा कई तरह की स्थाई बीमारियों से ग्रस्ति कर्मचारियों को आवश्यक सेवाओं के लिए ड्यूटी पर न बुलाने के लिए जारी आदेश पत्र को तुरंत प्रभाव से वापिस लेने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव कार्यालय की सामान्य सेवाएं शाखा द्वारा इस आशय का एक परिपत्र सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्क्ष, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, र्बोडों और निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशानिकों को प्रेषित किया गया है।

वार्ता

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