शादी अनुदान योजना के तहत 20 हजार रूपये का अनुदान

शादी अनुदान योजना के तहत 20 हजार रूपये का अनुदान
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 23767 परिवारों को लाभान्वित कराया गया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता से लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के तहत 20 हजार रूपये का अनुदान लाभार्थी के खाते में सीधे भेजा जाता है। इस येाजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56460 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये होती है एवं वर की आयु 21 वर्ष व कन्या की आयु 18 वर्ष हो वही पात्र होते है। ऐसे पात्र लाभार्थी इस येाजना का लाभ ले सकते है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को आनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की गई है, लाभार्थी आनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते है।

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