जिला पूर्ति अधिकारी आजमगढ़ का माह जून 2019 का वेतन काटे जाने के निर्देश

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग ने आजमगढ़ में वितरण में गडबड़ियों के बावजूद किसी भी उपभोक्ता को खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान न किये जाने तथा आयोग द्वारा साक्ष्य व सुनवाई हेतु बुलाये जाने पर भी जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ के उपस्थित न होने, शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न कर आयोग को सूचित न करने का दोषी पाये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी आजमगढ़ का माह जून 2019 का वेतन काटे जाने के निर्देश जिलाधिकारी, आजमगढ़ को दिये हैं। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डा0 मो0 इस्माईल खान ने दी।

डा0 मो0 इस्माईल खान ने बताया कि जिला पूर्ति अधिकारी आजमगढ़ का यह कृत्य आयोग की अवमानना की श्रेणी में आता है, जिसके लिये दोषी पाये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी आजमगढ़ के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित कराने में आयोग बाध्य होगा।

डा0 खान ने बताया की वितरण सम्बन्धी अपीलों के निस्तारण हेतु व जनसमस्याओं का समाधान की सुनवाई में जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ उपस्थित नहीं हुये और न ही इनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ और अपनी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में आयोग को अवगत भी नहीं कराया गया। उन्होंने बताया कि प्रकरण की सुनवाई हेतु जिला पूर्ति अधिकारी आजमगढ़ को आयोग के समक्ष 03 जुलाई 2019 को साक्ष्य व सुनवाई हेतु उपस्थित होने के निर्देश के साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी आजमगढ़ का माह जून 2019 का वेतन आहरित न किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी आजमगढ़ को दिये गये हैं।

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