आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तरप्रदेश, जवाहरभवन, लखनऊ

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लखनऊ। जिलाधिकारी, झाॅसी के फैक्स पत्र संख्या 215/ओ0एस0डी0, दिनाँक 05.02.2019 द्वारा यह अवगत कराने पर तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी, झाॅसी अनूप तिवारी, तत्कालीन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, झाॅसी मनोज कुमार एवं तत्कालीन आपूर्ति लिपिक अमित श्रीवास्तव के द्वारा अपने पद पर तैनाती के समय इनके द्वारा पत्रावली पर जिलाधिकारी, झाॅसी के नियम विरूद्ध तरीके से फर्जी हस्ताक्षर कर छल करने की नियत से कूट रचना कर मैसर्स सिंह कैरियर रिटेल आउट लेट करारी, झाॅसी के पार्टनर राजेन्द्र सिंह चावला के पक्ष में पेट्रोल पम्प का लाईसेंस नवीनीकृत किया गया है। उक्त पेट्रोल पम्प के पार्टनर राजेन्द्र सिंह चावला से मिलकर उक्त तीनों द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त किए जाने की मंशा से किए गये इस अपराध के लिए जिलाधिकारी, झाॅसी द्वारा उक्त तीनो कार्मिकों सहित सम्बन्धित पेट्रोल पम्प के पार्टनर राजेन्द्र सिंह चावला के विरूद्ध थाना नवाबाद, जनपद झाॅसी मे दिनाँक 04.02.2019 को मुकदमा अपराध संख्या 0076/2019 अन्तर्गत धारा 419/420/467/468/471, भा0द0सं0 के अधीन पंजीकृत कराया गया।

जिलाधिकारी, झाॅसी की आख्या के अनुसार उक्त तीनों कार्मिकों द्वारा जिलाधिकारी का कूट रचित एवं फर्जी हस्ताक्षर अपने निजी स्वार्थवश किए जाने का प्रथम दृष्ट या दोषी पाये जाने के दृष्टिगत अनूप तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी, झाॅसी एवं मनोज कुमार, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, झाॅसी को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है तथा आपूर्ति लिपिक अमित श्रीवास्तव को जिलाधिकारी, झाॅसी द्वारा निलम्बित किया जा रहा है।

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