सरकार की नारकोटिक ड्रग्स अधिनियम के तहत अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता है : अमित शाह

The Union Home Minister, Amit Shah chairing the 24th Meeting of the Western Zonal Council, in Panaji, Goa on August 22, 2019. The Chief Minister of Gujarat,  Vijay Rupani, the Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant and the Administrator of the UTs of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Praful Patel are also seenThe Union Home Minister, Amit Shah chairing the 24th Meeting of the Western Zonal Council, in Panaji, Goa on August 22, 2019. The Chief Minister of Gujarat, Vijay Rupani, the Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant and the Administrator of the UTs of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Praful Patel are also seen
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पणजी । पश्चिमी अंचल परिषद की 24 वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पणजी (गोवा) में आयोजित की गई।

बैठक में गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री गुजरात, इन राज्यों के 5 अन्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली के प्रशासक और भारत सरकार तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।



केंद्रीय गृह मंत्री ने 24 वीं बैठक में परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि यह बैठक एक फलदायी बैठक होगी जहां केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य से संबंधित सभी मुद्दों को आम सहमति से हल किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की बैठक देश के संघीय ढांचे को और मजबूत करने के फैसले लेगी। क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि पश्चिम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक रहा है क्योंकि इस क्षेत्र के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 24% और देश के कुल निर्यात में 45% का योगदान दे रहे हैं। इसलिए, राज्यों और केंद्र के बीच सभी लंबित मुद्दों को पश्चिमी जोनल काउंसिल के माध्यम से प्राथमिकता पर हल करने की आवश्यकता है। राज्यों की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के राज्य अपने सहकारी क्षेत्र को काफी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। जोन के राज्य चीनी, कपास, मूंगफली और मछली के बड़े निर्यातक रहे हैं और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज की बैठक एजेंडे में सूचीबद्ध मुद्दों को हल करने में निर्णायक और फलदायी होगी। उन्होंने कहा कि एजेंडे में सूचीबद्ध मुद्दों के अलावा कानून और व्यवस्था तथा प्रशासनिक सुधारों से संबंधित मुद्दों को भी वह जोड़कर उनपर चर्चा करना चाहते हैं ताकि यह परिषद की बैठक देश के विकास को और अधिक गति देने में सहायक हो।



उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और राज्यों से अनुरोध किया कि वे बाढ़ से हुए नुकसान का जल्द आकलन करें और भारत सरकार को अपनी आवश्यकता भेजें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत सरकार ने अपने दम पर नुकसान का आकलन करने के लिए एक बड़ी पहल की है, जिसके अंतर्गत अब पहले से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए टीमों का गठन करने का प्रावधान किया गया है।



परिषद ने पिछली बैठक में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की तथा निम्नलिखित मुद्दों पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया:
1. झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए अधिशेष नमक पैन भूमि के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मास्टर प्लान प्रस्तुत करना।


2. उन गांवों का कवरेज, जो पांच किलोमीटर के रेडियल दूरी के भीतर बिना किसी बैंकिंग सुविधा के रहते हैं। उनतक भी सभी सुविधाएँ पहुँचाना ।


3. लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के संबंधित पोर्टल से वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करके योजना / ग्राम-वार विवरणों को शामिल करने के लिए डीबीटी पोर्टल का संवर्द्धन करना।
4. समुद्री मछुआरों के विवरण के सत्यापन के लिए आधार कार्ड पर एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड के अभिनव समाधान को कार्यान्वित करना। राज्यों द्वारा एक महीने के भीतर प्रिंट आउट लेने या कार्ड बनाना ताकि सभी के पास नवीनतम QR कोड वाला आधार कार्ड हो।


5. 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ यौन अपराधों / बलात्कार की जांच और सुनवाई 2 महीने के भीतर में पूरी करने के लिए विस्तृत निगरानी तंत्र स्थापित करना।


गृह मंत्री ने राज्यों से भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में सुधार के लिए अपने सुझाव देने का भी आह्वान किया। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे नारकोटिक्स, POCSO अधिनियम, हत्याओं आदि जैसे जघन्य अपराधों के मामलों में मुख्य सचिव के स्तर पर जांच और अभियोजन के मामलों में नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। इस उद्देश्य के लिए बिना किसी और विलंब के राज्यों को निदेशक के पद को भरना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता है। सटीक जांच और उच्च विश्वास सुनिश्चित करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब्स को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्यों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की आवश्यकता पर भी जोर दिया।


गृह सचिव और विशेष सचिव (अंतर-राज्यीय काउंसिल) द्वारा वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ऊपर वर्णित विभिन्न क्षेत्रों में सभी निर्णयों की नियमित निगरानी भी होनी चाहिए।
माननीय प्रधान मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाने के संबंध में लिए गए निर्णय का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह निर्णय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास और देश के बाकी हिस्सों के साथ इस प्रदेश के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। गोवा और गुजरात के मुख्यमंत्रियों और दमन और दीव के प्रशासक और दादरा और नगर हवेली ने भी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के विचारों का समर्थन किया।
पांच जोनल काउंसिल (पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य जोनल काउंसिल) की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी ताकि राज्यों के बीच अंतर-राज्य सहयोग और समन्वय स्थापित किया जा सके। आंचलिक परिषदों को आर्थिक और सामाजिक नियोजन, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक या अंतर-राज्यीय परिवहन आदि के क्षेत्र में आम हित के किसी भी मामले पर चर्चा करने और सिफारिश करने के लिए अनिवार्य किया जाता है। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े इन राज्यों के सहकारी प्रयासों का यह एक क्षेत्रीय मंच है। उच्च स्तरीय निकाय होने के नाते यह मंच सम्बंधित क्षेत्रो के हितों की देखभाल तथा क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में सक्षम है।

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