राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तीन तलाक बिल क़ानून बना
नई दिल्ली । राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संसद में पारित तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे अब यह एक कानून बन गया है।सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।
राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 मतों से पारित हुआ
लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को पिछले सप्ताह पारित किया गया था, जिसके बाद राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 मतों से इसे पारित कर दिया।
तीन साल तक की सजा का प्रावधान
बीवी को तीन तलाक के जरिए छोड़ने वाले मुस्लिम शौहरों को तीन साल तक की सजा के प्रावधान वाले इस विधेयक को मंगलवार को पास किया गया था।
तीन तलाक बिल अब कानून बना
तीन तलाक विधेयक अब कानून बन गया है
राष्ट्रपति के इसे मंजूरी देने के बाद अब बीवी को तीन तलाक देने वाले मुस्लिम शौहरों को तीन साल तक की सजा हो सकती है।
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