मेन्था प्रजाति का अवशेष खरीदने पर देय मण्डी शुल्क से छूट, उरई-कानपुर फोरलाइ्रन मार्ग निर्धारित: अमित मोहन प्रसाद

मेन्था प्रजाति का अवशेष खरीदने पर देय मण्डी शुल्क से छूट, उरई-कानपुर फोरलाइ्रन मार्ग निर्धारित: अमित मोहन प्रसाद
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लखनऊ। प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है कि जिला जालौन के प्रधान मण्डी स्थल उरई के मण्डी क्षेत्र से संबंधित 77 कृषि उत्पादों के थोक सौदों के लिए जनपद के विकास खण्ड डकोर की ग्राम पंचायत बम्हौरीकलां के क्षेत्र को सीमाबद्ध कर दिया गया है। सीमाबद्ध क्षेत्र में पूरब दिशा में वन विभाग की बंजर भूमि, पश्चिम में पशु पालन विभाग की भूमि, उत्तर में वन विभाग की भूमि तथा दक्षिण में उरई-कानपुर फोरलाइ्रन मार्ग निर्धारित किया गया है।

प्रमुख सचिव ने बताया है कि इस निर्धारित क्षेत्र में ही 77 कृषि उत्पाद 1-धान, 2-चावल, 3-ज्वार, 4-बाजरा, 5-मक्का, 6-गेहूँ, 7-जौ, 8-बेझर, 9-जई, 10-उर्द, 11-मूंग, 12-चना, 13-मटर, 14-अरहर, 15-मसूर, 16-लोबिया (बीज,), 17-सोयाबीन, 18-ढैंचा (बीज), 19-ग्वार, 20-सनई (बीज), 21-मूंगफली, 22-तिल, 23-लाही तथा सरसों, 24-अलसी, 25-अण्डी, 26-सेंहुआ (बीज), 27-महुआ की गुठली, 28-गुल्लू, 29-कुसुम (बीज), 30-सूरजमुखी (बीज), 31-आलू, 32-प्याज, 33-लहसुन, 34-अरबी, 35-अदरक (हरी), 36-मिर्च, 37-टमाटर, 38-बन्दगोभी, फूलगोभी, 39-गाजर, 40-मूली, 41-बैंगन, 42-टिण्डा, 43-लौकी, 44-हरी मटर, 45-परवल, 46-कटहल (कच्चा), 47-ककड़ी, खाीरा, 48-पेठा, 49-भिन्डी, 50-कद्दू, 51-करेला, 52-तरोई, 53-शकरकन्द, 54-नीबू, 55-नारंगी, 56-मुसम्मी, 57-माल्टा, 58-ग्रेपफ्रूट, 59-केला, 60-अनार, 61-खरबूजा, 62-तरबूज, 63-पपीता, 64-सेब, 65-अमरूद, 66-बेर, 67-आंवला, 68-लीची, 69-चीकू, 61-आडू, 71-लोकाट, 72-आम, 72-कटहल (पक्का) , 74-खुबानी, 75-नाशपाती व नाख, 76-चकोतरा, 77-अंगूर के थोक सौदे किए जायेंगे।

प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात ने बताया कि जिला बदायूँ के ग्राम-कूड़ा नरसिंह में मै0 भारत मिन्ट एण्ड एलाइड कैमिकल्स को शासन द्वारा कच्चा माल क्रय करने पर देय मण्डी शुल्क में छूट प्रदान कर दी गई है। इकाई को यह छूट अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मई 2019 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त होगी।

प्रमुख सचिव कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अमित मोहन प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि इकाई को कच्चा माल में मेन्था प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिन्ट, उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ को निकालने के बाद बचा अवशेष खरीदने पर देय मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की गई है किन्तु इकाई को विकास उपकर देना होगा। उन्होंने जानकारी दी है कि इकाई को छूट के लिए निबंधन एवं शर्तों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

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