इस तरह निकालें ईपीएफ खाते से पैसा

इस तरह निकालें ईपीएफ खाते से पैसा
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लखनऊ। ईपीएफ खाता हमारी बचत का सबसे बड़ा स्रोत होता है ताउम्र हम इसमें छोटी-छोटी पूंजी इसमें भविष्य की जरुरतों के लिए जमा करते हैं। आमतौर पर लोग ईपीएफ का पैसा निकालने को लेकर काफी घबरा जाते हैं। ईपीएफ का पैसा कितनी आसानी से इमरजेंसी की स्थिति में निकाला जा सकता है। खाताधारक को निकासी के लिए आवेदन करते हुए क्लेम फॉर्म, दो राजस्व स्टाम्प, एड्रेस प्रूफ, आईडेंटिटी प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और पिता का नाम, जन्मतिथि की जानकारी देनी होती है।

ईपीएफ खाताधारक अपने या परिवार के इलाज के लिए ईपीएफ का पूरा अमाउंट विद्ड्रॉल कर सकता है। इस स्थिति में कभी भी ईपीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है। इसी प्रकार एजुकेशन के मामले में आपको अपने एम्प्लायर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होता है। आप पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं। अगर कोई खाताधारक बेरोजगार है तो उसे 1 महीने बाद 75 फीसदी निकासी की छूट मिलती है। इस रकम को पा लेने के बाद वह बाकी बची 25 फीसदी की रकम को एक महीने निकाल सकता है। वहीं अगर किसी को मेडिकल खर्च के लिए निकासी करनी है तो उसे कुल अमाउंट का छोटा हिस्सा या मंथली सैलरी का छह गुना क्लेम करने का अधिकार है।

होम लोन भुगतान करने पर सबसे ज्यादा निकासी की छूट मिलती है। खाताधारक को इस कैटिगरी के तहत निकासी करने पर कुल जमा रकम का 90 फीसदी निकालने की छूट मिलती है। वहीं शादी के लिए यह लिमिट 50 फीसदी रखी गई है। सिर्फ रिटायरमेंट के समय एक बार में सारी रकम निकाली जा सकती है।

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