आर0टी0आई की नोटिस पर हुई झोलाझाप डाॅक्टरों के विरूद्ध हुयी कार्यवाही क्लीनिक बन्द

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लखनऊ : सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दिल्ली निवासी हरिओम ने मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद को आवेदन-पत्र देकर जानकारी मांगी थी कि जनपद में फैले झोलाछापों के विरूद्ध आप द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, एनआरएचएम के अन्तर्गत तैनात संविदा कर्मचारियों को क्या ट्रेनिंग दी गयी है, व्ययवार सूची आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं की प्रमाणित छायाप्रतियाॅं उपलब्ध कराये, मगर विभाग द्वारा इस सम्बन्में वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत जानकारी न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी द्वारा उठाये गये, बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादी को उपलब्ध कराते हुए, मा0 आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद से डाॅ0 प्रकाश चन्द्र उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि जनपद में कुल 52 (बावन) झोलाछाप डाॅक्टर कार्यरत थे, उनमें से कुछ नाम इस प्रकार है, डाॅ0 रहीम अहमद, डाॅ0 नेकराम सिंह, डाॅ सरताज खांन, डाॅ0शाहिद हुसैन, डाॅ0 जावेद अहमद, डाॅ0 राजपाल सिंह, डाॅ0 दिलशाद, डाॅ0 राजपाल सिंह, मो0 यासीन, फारूख, मो0 तसलीम अहमद, श्री यामीन, डाॅ0 अनिल, डाॅ0 महबूब अली, डाॅ0 कृपाल सिंह, डाॅ0 रिजवान अली, अब्दुल रशीद, मो0 इकराम डाॅ0 खालिद, डाॅ0 डी0सी0, डाॅ0 हरपाल सिंह, मो0 आदिल, डाॅ0 जारिफ, डाॅ0 रोहिताश कुमार डाॅ0 हरकेश, डाॅ0 मो0 कासिम, डाॅ0 फईम, डाॅ0 एम0 सरफराज, डाॅ0 मो0 आलम, डाॅ0 मो0 सुलेमान,डाॅ0 प्रवीन, डाॅ0 बी0सी0, डाॅ0 अफजाल, डाॅ0 बब्बू हुसैन, डाॅ0 जहीर आलम, डाॅ0 मुजाहिर अली, डाॅ0 सुरेश कुमार डाॅ0 वसीम अहमद, डाॅ0 अफजार हुसैन, डाॅ0 महेन्द्र सिंह, डाॅ0 इफ्तेखार हुसैन, डाॅ0 जुबेर, डाॅ0 मलिक, डाॅ0 जमील, ड0 नईम, डाॅ0 हरिपाल, डा0 रीता सिंह, डाॅ0 यशवीर सिंह, डाॅ0 नीरज ठाकुर, डा0 शाकिर मलिक, डाॅ पूनम सिंह, डाॅ0 किरन यादव, डाॅ0 रूबी सिंह।
साथ ही प्रतिवादी द्वारा यह भी बताया गया है कि वर्तमान में कुल 52 (बावन) झोलाझाप चिकित्सक (डाॅक्टर) कार्यरत थे, उनके विरूद्ध इंडियन मेडीकल कौंसिल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करा कर चिकित्सालय बन्द करा दिया गया है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी नेमा0 आयोग को दी है।

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