आरटीआई की अवहेलना पर 19 अधिकारियों पर लगा अर्थदण्ड
लखनऊ : आरटीआई की अवहेलना एवं वादी को सूचना न देने का दोषी मानते हुए राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने 19 अधिकारियों ए0डी0एम0 अमरोहा पर 25,000 रुपये, तहसीलदार सदर, मुजफ्फरनगर पर 10,000 रुपये, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहजोई, सम्भल पर 25,000 रुपये, अपर निदेशक, प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय मुरादाबाद पर 25,000 रुपये, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद पर 10,000 रुपये, अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, रामपुर पर 25,000 रुपये, जिला पूर्ति अधिकारी, रामपुर पर 25,000 रुपये, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर पर 25,000 रुपये, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर पर 25,000 रुपये, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अमरोहा पर 25,000 रुपये, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल पर 25,000 रुपये, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर पर 25,000 रुपये, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पुरकाजी, मुजफ्फरनगर पर 25,000 रुपये, ग्राम सचिव करेली-करेला तहसील चन्दौसी, सम्भल पर 25,000 रुपये, अधिशाासी अधिकारी, नगर पंचायत गुन्नौर, सम्भल पर 25,000 रुपये, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मीरापुर, मुजफ्फरनगर पर 25,000 रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी अलीनगर छजलैट, मुरादाबाद पर 25,000 रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी, गुढ़ा प्रेमपुर, नजीबाबाद, बिजनौर पर 25,000 रुपये एवं खण्ड विकास अधिकारी विलासपुर, रामपुर पर 25,000 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
epmty
epmty