गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालो पर हो कार्रवाई :सुप्रीम कोर्ट

गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालो पर हो कार्रवाई  :सुप्रीम कोर्ट
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कथित गोरक्षकों की हिंसा के मामलों से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग गोरक्षा के नाम पर हिंसा में संलिप्त हैं, उनको कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है। पहलू खान की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की भी जरूरत है। सभी राज्यों की सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे गोरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के पीड़ितों को मुआवाजा दें। कोर्ट ने गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वे अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट शुक्रवार को ही दाखिल करें। इन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। वहीं, अन्य राज्यों से जल्द से जल्द रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि इस कथित गोरक्षको ने की पिछले दिनों दादरी के बिस्हेडा राजस्थान में पहलू खान तथा कई अन्य मामलो में पीटकर कुछ लोगो की हत्या कर दी थी।

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